मंगलवार, 17 फ़रवरी 2015

कॉपीराइट एक्ट की विशेषताएँ

किसी भी सृजनात्मक कार्य का कर्ता यानि कलाकार का सृजन का मुख्य उदेश्य मूलतः तीन ही होते हैं : स्वांतः सुखाय अर्थात आनंद, यशोपार्जन या फिर अर्थोपार्जन। कलाकार को आनंद तो सृजन के क्षणों मे मिल जाता है लेकिन अगर बाद में उसकी कृति चोरी हो जाए या अन्य व्यक्ति दावा करने लगे तो उसका यश लाभ और अर्थोपार्जन बाधित हो जाता है। कोई भी कृति कलाकार के मानस की उपज होती है। उसे भौतिक रूपकार प्रदान करने में लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कृति कलाकार द्वारा अर्जित सम्पदा होती है। वास्तव में कृति का मूलाधार कलाकार की बौद्धतिकता होती है इसलिए उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। बौद्धिक सम्पदा पर अधिकार और संगत लाभ से अगर रचनाकार वंचित हो जाए तो उसके के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और यह स्थिति मानहानिकारक भी होती है। अगर कोई किसी के अधिकारों का हनन करे या फिर मानहानि करे तो यह कृत्य अपराध होता है।
पुराने समय में बौद्धिक सम्पदा से जुड़े अपराध जटिल नहीं होते थे। प्रिंटिग प्रेस के आविष्कार नें पुस्तकों की हजारों लाखों प्रतियाँ छपना संभव बना दिया। इसलिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की गई जो प्रतिलिपि का अधिकार सुनिश्चित करता हो। फलतः कॉपीराइट एक्ट बना।
कॉपीराइट एक्ट या प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1847 भारत का इस विषय पर पहला कानून था जो 1911 तक बना रहा। इसके बाद इंगलिश कॉपीराइट एक्ट 1911 भारत में 31 अक्तूबर, 1912 से लागू किया गया। 1914 में भारतीय विधानमंडल ने इंग्लिश कॉपीराइट एक्ट, 1911 के प्रावधानों को सम्मिलित करके भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1914 लागू किया। जब इंग्लिश एक्ट, 1911 को इंग्लिश कॉपीराइट एक्ट, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया तो भारतीय अधिनियम को बदलना आवश्यक हो गया। इसलिए आज का कॉपीराइट एक्ट, 1957 में बना जो पूरी तरह से भारतीय है।
कॉपीराइट एक्ट, 1957 में अब तक पाँच बार (1983,1984,1992,1994 और 1999 ) संशोधन किया गया है। वर्तमान कॉपीराइट एक्ट, 1999 में संशोधित होकर 15 जनवरी 2000 से लागू है।
वर्तमान कॉपीराइट एक्ट एक व्यापक कानून है। इस अधिनियम के अनुसार, शब्‍द 'कॉपीराइट' का अर्थ है कोई कार्य को करने या उसका पर्याप्‍त भाग करने या प्राधिकृत करने का एकमात्र अधिकार। इसके अंतर्गत,
  • ·        साहित्यिक रचना
  • ·        नाट्य रचना
  • ·        संगीत रचना
  • ·        कलात्मक रचना
  • ·        चलचित्र रचना
  • ·        ध्वनि रिकार्डिंग
  • ·        कम्प्युटर से जुड़ी रचनाएँ जैसे सारणी, डाटाबेस आदि

के स्त्वाधिकार, संबन्धित अपराध और दंड के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। मोटे तौर पर यह इस अधिनियम की विशेषता मानी जा सकती है। लेकिन इस अधिनियम की विशेषताओं को थोड़े गहराई से समझने के लिए इसके प्रावधानों की जानकारी आवश्यक है।
कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों के अध्ययन के बाद जो विशेषताएँ परिलक्षित होती है वे निम्नलिखित हैं :
·        प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार के अधीन एक प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय खोला जाएगा जो केंद्र सरकार के निरीक्षण में उसके निर्देशानुसार कार्य करेगा। इस कार्यालय का मुख्य कार्य एक प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टर को बनाए रखना होगा जिसमें लेखकों की इच्छा पर उनके नाम, पते, उनके प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य जानकारियाँ लिखी होंगी। यह रजिस्टर आम जनता की जानकारी की लिए उपलब्ध रहेगा। प्रतिलिपि अधिकार के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक बनाया गया है।
·        यदि किसी को प्रतिलिपि अधिकार के उलंघन का मुकदमा या कोई कानूनी प्रक्रिया करनी हो तो यह तब तक नहीं होगा जबतक उसकी कृति प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं होगी।  
·        प्रतिलिपि रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवश्यक लाइसेन्स के आवेदनों को सुने एवं उसका निबटारा करे तथा ऐसी शिकायतों कि जांच-पड़ताल करे जो प्रतिलिपि अधिकार के उलंघन  से संबन्धित हो। इस अधिनियम में प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार के विरूद्ध प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड में अपील का भी प्रावधान है।
·        यह अधिनियम प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वह किसी प्रदर्शन करनेवाले कलाकार या सोसाइटी की फीस की दर, खर्चे या रायल्टी तय करेगा, किसी कीर्ति को आम लोगों में प्रदर्शित करने के लाइसेंसों के आवेदन पर गौर करेगा और कुछ खास परिस्थितियों में मुआवजे तय करेगा। प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील उच्चन्यायालय में की जा सकेगी।
·        प्रतिलिपि अधिकार शब्द की व्याख्या का विस्तार करते हुए इस अधिनियम में रेडियो डिफ़्यूजन द्वारा संचार करने का एकाधिकार भी शामिल किया गया है।
·        एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म का उसकी कहानी, संगीत आदि के प्रतिलिपि अधिकार से स्वतंत्र अपना अलग प्रतिलिपि अधिकार होगा।
·        यदि कोई लेखक अपनी रचना का प्रतिलिपि अधिकार किसी को दे देता है तो इस अधिनियम के तहत उसे पुनः वापस पा सकता है बशर्ते प्रतिलिपि अधिकार कि तारीख से सात वर्ष बीत चुके हों लेकिन यह दस वर्ष से पहले हो और उसे करारनामे के समय ली गई राशि को सूद सहित वापस करना होगा।
·        सामान्य स्थिति में प्रतिलिपि अधिकार कि स्थिति लेखक के जीवनपर्यंत और मरने के बाद पचास वर्ष बाद तक है जबकि अंजान और दूसरे नाम से प्रकाशित लेखकों के लिए यह अवधि कम है।
·        वर्तमान अधिनियम में, भारत छपी कृति अगर दस वर्ष से पहले अनूदित हो गई हो तो उसके अनुवाद का अधिकार दस वर्ष बाद खत्म हो जाता है।
·        किसी भी एलेक्ट्रोनिकल या मेकेनिकल माध्यम से किसी कृति के जनमंचन के लिए आम या खास लाइसेन्स का प्रावधान है।
·        पुस्तकालयों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त पुस्तक की अन्य प्रति उपलब्ध नहीं हो तो वह उसकी एक कॉपी करावा सकता है।
·        जनमंचन करनेवाली संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, उनके द्वारा फीस , खर्चे एवं रायल्टी लेने पर प्रावधान बनाए गए हैं।
·        प्रतिलिपि अधिकार से मिलते-जुलते कुछ अधिकार ब्रॉडकास्टिंग अधिकारियों को भी दिया गया है।
·        किसी कृति का रेडियो या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उचित प्रयोग प्रतिलिपि अधिकार का उलंघन नहीं है।
·        अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संबंध जो अंतरराष्ट्रीय संधियों पर आधारित है उनको केंद्र सरकार द्वारा इन विषयों पर प्रदत आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।



संदर्भ :
1.  कक्षा व्याख्यान – सतीश उपाध्याय।
2.  कॉपीराइट – कमलेश जैन।
3.  इंटरनेट (ब्लॉग, कानूनी पहल)।

     

ड्रमैटिक एक्ट 1876 की प्रासंगिकता

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ड्रमैटिक एक्ट 1876 यानि नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876’, 16 दिसम्बर 1876 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। अन्य अधिनियमों के भांति इस अधिनियम में भी दो भाग है। प्रथम भाग में अधिनियम में जो धाराएँ हैं उनकी सूची और दूसरे भाग में धाराओं के अंतर्गत प्रावधान वर्णित है। इस अधिनियम मे कुल 12 धाराएँ हैं। उन धाराओं में जो प्रावधान हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

·       पहली धारा में यह बताया गया है कि “इस अधिनियम को नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876 कहा जाएगा।
·        दूसरी धारा में, मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है जो अधिनिम के तहत कारवाई का अधिकारी होता था। इस मजिस्ट्रेट का मतलब तब के प्रेसीडेंसी नगरों में पुलिस मजिस्ट्रेट और अन्य जगहों पर जिला मजिस्ट्रेट से था।
·        तीसरी धारा में, वैसे खेल, मूकाभिनय या नाट्य जिसका स्वरूप कलंकात्मक या मानहानिकारक हो; विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति दुर्भावना व्यक्त करनेवाला हो या फिर भ्रष्ट आचरण और दुराचार को बढ़ावा देनेवाला हो। ऐसे प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध यानि प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी है जिसमें वैसे भवनों और स्थानों को भी सार्वजनिक स्थल माना गया है जहां लोग लोग पैसे देकर प्रदर्शन देखने आते हों।
·        चौथी धारा में, प्रतिबंधित प्रदर्शनों में भाग लेनेवाले व्यक्ति पर और जहां ऐसा प्रदर्शन होने की संभावना हो, उस स्थल के मालिक अगर जान बूझकर प्रदर्शन होने देता हो तो उस पर  मजिस्ट्रेट के सामने आरोप सिद्ध हो जाने की स्थिति में दंड का प्रावधान है। दंड, तीन महीने तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता था।
·        पाँचवीं धारा में, प्रतिबंधित प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए उद्घोषणा करने या सार्वजनिक जगहों पर लिखित नोटिस चिपकाने को अधिसूचित किया गया है ताकि जाने-अनजाने ऐसे प्रदर्शनो को देखने से लोगों को रोका जा सके।
·        छठी धारा में, प्रदर्शन प्रतिबंध अधिसूचित होने के बाद भी उसमें शामिल होनेवाले लोगों पर और प्रदर्शन स्थल के मालिक पर, मजिस्ट्रेट के आगे आरोप तय हो जाने की स्थिति में दंड का प्रावधान है।
·        सातवीं धारा में यह बताया गया है कि कोई भी संभावित प्रदर्शन से पूर्व उस प्रदर्शन का स्वरूप निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी उस प्रदर्शन से जुड़े व्यक्तियों, मुद्रक या स्थल के मालिक से जानकारी मांग सकेगा। जिससे जानकारी मांगी गई हो, जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। जानकारी नहीं देने कि स्थिति में उसे तब की धारा 176 के तहत अपराधी माना गया है।
·        आठवीं धारा में यह कहा गया है, अगर मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थल पर, इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित प्रदर्शन होता है तो वह वारंट द्वारा पुलिस के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करेगा जो अपनी सुविधानुसार या बलपूर्वक उस स्थल पर प्रवेश करके उपस्थित व्यक्तियों को गिरफ्तार और शक के आधार पर उस प्रदर्शन में उपयोगी समग्रियों को जब्त कर सकेगा।
·        नौवीं धारा में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध कोई भी भारतीय दंड संहिता (1850,45) की धारा 124क और 294 के तहत अभियोजना को वर्जित नहीं कर सकेगा।
·        दसवीं धारा में सरकार को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में उसे आवयशक लगे तो वह अधिसूचित कर सकती है कि उस क्षेत्र में कोई भी प्रदर्शन, सक्षम अधिकारी से अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) के बिना नहीं किया जाएगा। पाठ की एक प्रति या यदि मूकाभिनय हो तो उसका विवरण कम से कम तीन दिन पहले सक्षम अधिकारी को देना होगा। अगर प्रदर्शन को अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो तो प्रदर्शन स्थल के मालिक पर दंदात्मक कार्यवाई कि जाएगी।
·        ग्यारहवीं धारा में गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्त शक्तियाँ बताई गई हैं।
·        बरहवीं और अंतिम धारा में यह बताया गया है कि इस अधिनियम की कोई बात धार्मिक उत्सवों में, कोई यात्रा या उसी प्रकार के प्रदर्शन पर लागू नहीं होगी।
इस अधिनियम के उदेश्य और कारणों को कथन करते हुए एक विज्ञप्ति 9 मार्च 1876 को कलकत्ता से निकाला था जिसके अधोहस्ताक्षरी ए॰ हाबहाऊस थे। जैसा हर अधिनियम में व्यवस्था को आदर्श स्थिति में लाने की बात की जाती है वैसे ही उस विज्ञप्ति में भी यह कहा गया था - “इस विधेयक का मूल उदेश्य सरकार को ऐसे स्थानीय नाटकों को प्रतिषिद्ध करने लिए सशक्त करना है जो कलंकात्मक, मानहानिकारक राजद्रोहात्मक और अश्लील हैं। ऐसा कोई आद्योपाय आवश्यक है। यह बात कलकत्ता में एक गंदे बंगाली ड्रामा के प्रदर्शन से सिद्ध हो चुकी है जिसे निवारित करने में वर्तमान विधि अपर्याप्त थी”।  
जिस समय यह अधिनियम लाया गया था तब समाज में इतनी अश्लीलता नहीं थी। उस समय पारसी कंपनियों का भी शुरुआती चरण ही था। शुरुआती चरण के पारसी नाटकों में शायद ही अश्लीलता होती थी। जब हम इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन सूक्ष्मतापूर्वक करते हैं तथा तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं कि यह अधिनियम बुरे प्रदर्शनों की आड़ में अँग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठनेवाली किसी भी आवाज को दमन करने के लिए ही बनाया गया था। उस समय अँग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाना राजद्रोह था और इस अधिनियम में राजद्रोह के लिए शास्तियों (दंड) का उल्लेख है। भारतीय समाज गर्त में चला जाएगा इसकी चिंता अँग्रेजी सरकार को कितनी थी, यह सर्व विदित है। अंग्रेज़ो ने भारत में जो भी किया अपने लाभ के लिए किया बस पर्दा भारत की बेहतरी का होता था। ऐसे बहुत दस्तावेज़ हैं जो इस तथ्य का समर्थन करते हैं। कुछ उदाहरणों का वर्णन प्रख्यात रंग चिंतक महेश आनंद द्वारा संकलित “रंग दस्तावेज़ सौ साल” पुस्तक के खंड 2 में, रंगपरिवेश नामक दूसरे अध्याय के प्रथम लेख “नाट्यप्रदर्शन अधिनियम-1876 और रंगमंच” में किया गया है। इसी अधिनियम के चलते नीलदर्पण नाटक प्रतिबंधित हुआ। प्रचार में सहायक होने के कारण माइकल मधुसूदन दत्त को सुप्रीम कोर्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। न केवल सैकड़ों नाटक बल्कि रामलीला तक प्रतिबंधित किए गए। यह अधिनियम गुलाम भारत में आजादी कि भावना को दमन करने का प्रमुख अस्त्र बना रहा।
इस अधिनियम में जो अच्छी बातें परिलक्षित होती है अंग्रेजों ने चाहे उसका जैसा उपयोग किया हो लेकिन स्वतंत्र भारत में इसी अधिनियम के आलोक में बुरे प्रदर्शनो को सेंसर करने के लिए कानून बना क्योंकि किसी की मानहानि, कलंकात्मकता, अश्लीलता और राजद्रोह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकता। ये बुराइयाँ मानवता की दुर्दशा और देश में अराजक स्थिति उत्तपन्न कर सकती हैं।
स्वतन्त्रता के बाद प्रदर्शनों को सेंसर करने के लिए लगभग सभी राज्यों में कानून बनाए गए। विभिन्न राज्यों के कानून के प्रारूप में थोड़ा बहुत जो फर्क हो लेकिन आत्मा एक ही है। ये सभी कानून जनता को मौलिक अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को अतिक्रमित किए बिना बुरे प्रदर्शनों को रोकने मे सक्षम हैं। ब्रिटिश कानून में जो अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त था आधुनिक कानून में वह अधिकार मुनिसिपल कमेटी और कलेक्टर को प्राप्त है। कई बार मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगने के कारण इन कानूनों में संशोधन भी किए गए हैं। हालांकि कानून कितना भी आदर्श हो बुरी व्यवस्था तोड़ निकाल ही लेती है।
बहरहाल, स्वतंत्र भारत में  प्रदर्शनों को सेंसर करने के लिए नए कानून बन जाने के कारण  ड्रमैटिक एक्ट 1876 अपने मूल प्रारूप में अप्रासंगिक हो गई है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही।





संदर्भ :
1.  कक्षा व्याख्यान – सतीश उपाध्याय।
2.  रंग दस्तावेज़ सौ साल – महेश आनंद।
3.  इंटरनेट से उक्त अधिनियम की प्रति।